रेलवे के अजमेर मंड़ल ने रेल यात्रियों के लिए की सख्ती

अजमेर। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा महामारी रोक अधिनियम 1897 की धारा 2 तथा द डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत निर्णय लेते हुए रेल योत्रियों के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
अजमेर मंडल ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा केरल, गोवा, दिल्ली व दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड को संवेदनशील स्थान के रूप में घोषित किया है और यात्रियों की आवाजाही पर सतर्कता के निर्देश दिए हैं।
इसी के तहत अजमेर मंडल ने भी महाराष्ट्र की ओर जाने वाले यात्रियों का 48 घंटे में आरटीपीसीआर टेस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ अनारक्षित टिकट जारी नहीं करने, बिना कन्फर्म टिकट यात्रा नहीं करने देने, रेलों के साथ साथ स्टेशनों पर भी कोरोना नियमों की पालना करने, स्वस्थ व्यक्ति को ही महाराष्ट्र की ओर यात्रा करने के साथ साथ मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम को प्रभावी किया है।
अजमेर मंडल ने जन साधारण के साथ साथ अपने अधीन रेलवे स्टेशनों को भी महाराष्ट्र की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के प्रति सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।
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